इटावा। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का लाभ युवा ले सकते हैं। इटावा। उपयुक्त उद्योग सुधीर कुमार ने बताया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत जिले में 1447 आवेदन भेजे थे। जिसमें से 434 आवेदन स्वीकृत हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश में 15वाँ स्थान इस स्कीम में इटावा जनपद को मिला है।
योजना के तहत बिना गारंटी 5 लाख रुपये का लोन मिलेगा। योजना के तहत आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठ निर्धारित की गई है। इंटर पास आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार ने बताया कि इस योजना में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा। ऋण में भूमि का क्रय सम्मिलित नहीं होगा। सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन के व्यक्तियों को 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि उद्योग व सेवा क्षेत्र की अधिकतम पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं जिसमें निगेटिव लिस्ट वाले उत्पाद व उद्यम को छोड़कर ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जाएगा। यदि परियोजना की लागत 10 लाख रुपये तक है, तो शेष धनराशि का प्रबंध लाभार्थी को स्वयं करना होगा। उसमें कोई अनुदान नहीं मिलेगा। पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया होगा। आवेदन केवल आनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
इटावा उपयुक्त उद्योग सुधीर कुमार ने बताया परियोजना की लागत का पांच लाख या 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में देय होगा। लिए गए ऋण के शत प्रतिशत ब्याज का उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले चार वर्षों तक देय होगा। ब्याज उपादान त्रैमासिक आधार पर देय होगा। उन्होंने बताया कि आवेदक प्रदेश का निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक न्यूनतम कक्षा आठ उत्र्तीण होना चाहिए। आवेदक द्वारा सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय व शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
रिपोर्ट चंचल दुबे इटावा