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नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत पूर्व सैनिक स्वयंसेवकों को संगठित करने के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की


इटावा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत पूर्व सैनिक स्वयंसेवकों को संगठित करने के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी इटावा कमांडर हयात उल्ला के साथ जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।


जिसमें इटावा के सभी पूर्व सैनिक संगठनों के अध्यक्षों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि पश्चिमी सीमा पर मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा देश की नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के गठन की आवश्यकता है। जिलाधिकारी महोदय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं, जो विभिन्न निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्वयंसेवकों को जुटाने, तैनाती और उपयोग करने की जिम्मेदारी रखते हैं। कमांडर हयात उल्लाह ने सूचित किया कि सभी इच्छुक पूर्व सैनिकों से अनुरोध किया गया है कि वे नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के प्रावधान के अनुसार नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के रूप में नामांकन के लिए 17 मई 25 को जिला सैनिक कल्याण इटावा में एकत्र हों। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि सभी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार सर्वोत्तम कार्य करना होगा, जहां भी उन्हें ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा।उक्त बैठक में इटावा के विभिन्न पूर्व सैनिक संगठनों के अध्यक्ष, सूबेदार रघुराज सिंह, सूबेदार प्रताप सिंह भदौरिया, सूबेदार केके त्रिपाठी, सूबेदार जितेन्द्र भदौरिया, फ्लाइंग ऑफिसर रघुराज सिंह, सूबेदार मनुआ सिंह चौहान, सूबेदार हरपाल सिंह शामिल रहे।

रिपोर्ट चंचल दुबे इटावा

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