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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में अनाथ व असहाय बच्चों के लिए


जसवंतनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में अनाथ व असहाय बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी गई।

कैस्त प्राइमरी स्कूल में आयोजित उक्त शिविर में बाल संरक्षण समिति सदस्य प्रेम कुमार ने बताया कि अनाथ व असहाय बच्चों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। अनाथ बच्चों को शिक्षा व पालन पोषण हेतु चार हजार रुपए महीने तथा 1 मार्च 2020 से अब तक पिता की मृत्यु, पिता के जेल जाने या गंभीर बीमारी के कारण कमाऊ स्थिति में न रहने पर हर महीने ढाई हजार रुपए महीने की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। कोई भी पात्र बच्चा योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भी जानकारी दी।
शिविर संयोजक पीएलवी अधिकार मित्र ऋषभ पाठक व कुमारी नीरज ने नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जानकारी दी तथा बताया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। माता-पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है कि सभी बच्चे स्कूल पहुंचें। सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश का अधिकार है और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उक्त अधिनियम के तहत स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और योग्य शिक्षक हों। उन्होंने नि:शुल्क विधिक परामर्श हेतु नालसा हेल्पलाइन 15100 की जानकारी दी।
इस दौरान प्रधानाध्यापक मो. फुरकान, शिक्षकगण नेहा यादव, अल्का यादव, मंजू यादव, संध्या शर्मा, निरंजन सिंह, विमलेश कुमार के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकत्री मीना देवी, ममता कुमारी, गीता देवी आदि मौजूद रहे।

रिपोर्ट चंचल दुबे इटावा

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